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पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों से 31 अक्टूबर तक आवेदन माँगे

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों से 31 अक्टूबर तक आवेदन माँगे

जिले में निवासरत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वयं का लघु उद्योग स्थापित करने एवं सेवा सेक्टर के लिये आर्थिक सहायता मुहैया कराई जायेगी। इसके लिये पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक आवेदन माँगे गए हैं। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत मौजूदा वर्ष में पिछड़ा वर्ग के 15 और अल्पसंख्यक वर्ग के चार हितग्राहियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है।

      इन वर्गों के इच्छुक व्यक्ति गोरखी स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रं.-122-124 में संचालित सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसी कार्यालय से योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

      मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत परियोजना की लागत अधिकतम 50 हजार रूपए तक मान्य होती है। योजना के तहत पिछड़ा वर्ग की महिला व नि:शक्तजन को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रूपए होती है। दोनों वर्गों के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहे परिवारों के हितग्राही खासतौर पर केश शिल्पी, स्ट्रीट बेण्डर, हाथ ठेला, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार इत्यादि व्यवसाय के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 

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