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शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से प्रारंभ

जिले में दर्ज शस्त्र लायसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। नवीनीकरण हेतु फीस का निर्धारण कर दिया गया है।

एडीएम श्री शिवराज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार शस्त्र लायसेंसधारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नवीनीकरण प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ की जा रही है। संबंधित लायसेंसधारी आवेदन पत्र निर्धारित फीस चालान द्वारा जमा कर नवीन कलेक्ट्रेट परिसर की कैन्टीन में स्थापित काउण्टर पर प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक जमा करा सकेंगे।

श्री वर्मा ने बताया कि शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के लिये आवेदक को अपने निवास क्षेत्र के थाने से शस्त्र का सत्यापन की टीप लायसेंस पर दर्ज कराना अनिवार्य होगी। जिन आवेदनों के साथ संबंधित थाने की टीप अंकित होगी, उन शस्त्रों का नवीनीकरण दो दिवस में कर दिया जायेगा तथा जिन लायसेंस पर टीप दर्ज नहीं होगी, उनके नवीनीकरण हेतु लायसेंस संबंधित थाना क्षेत्र को एडीएम कार्यालय द्वारा भेजा जायेगा। इसी प्रकार केवल उन्हीं लायसेंसों के नवीनीकरण किया जा सकेगा, जिनकी यूनिक आईडी अभिलेख में दर्ज हो।

आवेदकों को नवीनीकरण हेतु फीस शासन मद में दो चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा की जाने वाली राशि चालान द्वारा 0055 पुलिस आर्म्स मद में देशी टोपीदार बंदूक, 12 बोर बंदूक, अवर्जित बोर रायफल तथा अवर्जित बोर पिस्टल व रिवॉल्वर प्रत्येक के लिये 1500 रूपए जमा कराने होंगे।

इसी प्रकार 0030 स्टाम्प एवं मुद्रांक शुल्क में चालान द्वारा टोपीदार बंदूक, 12बोर गन व रायफल के लिये एक हजार रूपए तथा अवर्जित बोर पिस्टल व रिवॉल्वर के लिये 2 हजार रूपए जमा कराने होंगे।

राज्य सरकार द्वारा शस्त्र क्रय करने की सीमा बढ़ाने हेतु आवेदक को नवीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन 500 रूपए के चालान के साथ जमा कराना होगा। यह राशि भी पुलिस 0055 मद में जमा होगी। शस्त्र विक्रय, सीमा क्षेत्र वृद्धि तथा ग्वालियर जिले के बाहर के लायसेंस को इस जिले में स्थानांतरण के लिये भी नवीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, उसके साथ 500 रूपए का चालान भी जमा कराना अनिवार्य होगा।

नवीन/फौती/वृद्धावस्था स्थानांतरण हेतु आवेदन 17 अक्टूबर से जमा होंगे

      भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिले में नवीन/फौती/वृद्धावस्था स्थानांतरण के जिन आवेदन पत्रों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुशंसा कर दी गई थी और यह आवेदन कार्यालय में लंबित हैं, उन्हें पुन: शस्त्र लायसेंस के लिये नवीन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन भी 17 अक्टूबर से एडीएम कार्यालय में जमा कराए जा सकेंगे।

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