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स्वास्थ्य विभाग में भर्ती घोटाला, 17 के खिलाफ केस दर्ज

विदिशा। à¤œà¤¿à¤²à¥‡ के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भर्ती घोटाले में आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के स्थापना लिपिक सहित फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने वाले 17 कर्मचारियों के खिलाफ मंगलवार की देर रात धोखाधड़ी सहित विभिन्न् धाराओं में कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया।

यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के संचालक धनराजू एस द्वारा 24 अगस्त को सख्त आदेश जारी होने के 12 दिनों बाद हो पाई। संचालक ने एफआईआर की अंतिम तिथि 5 सितम्बर तय करते हुए सीएमएचओ डा. बीएल आर्य के खिलाफ भी प्रकरण कायम करने की चेतावनी दी थी। हालांकि अंतिम तारीख के दिन केस दर्ज हो गया।

जिले में पिछले साल व्यापमं द्वारा चयनित परीक्षा के बाद काउंसलिंग के आधार पर विभिन्न् पदों के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। लेकिन इस नियुक्ति में कुछ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर नियुक्ति हासिल कर ली थी।

वर्ष 2016 के सितंबर माह में यह फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद 3 बार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रदेश के आला अफसरों से मिले, लेकिन जिला स्तर पर अफसरों की मिलीभगत से केस दर्ज नहीं हो पाया। इस बीच ये कर्मचारी अपने पदों पर न केवल नौकरी करते रहे बल्कि वेतन भी लेते रहे।

आधी रात को दर्ज हुई एफआईआर

इन फर्जी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने में भी काफी लेट लतीफी हुई। संचालक के आदेश के बाद सीएमएचओ आर्य ने कोतवाली थाने में एक आवेदन देकर फर्जी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। लेकिन इस आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाने के कारण पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने से इंकार कर दिया। पुलिस के निर्देश पर डा. आर्य ने दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। लेकिन उसे सत्यापित नहीं किया। फिर पुलिस द्वारा आपत्ति जताने पर दस्तावेजों को सत्यापित किया गया। तब जाकर मंगलवार की रात करीब 11 बजे फर्जी कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण कायम हो सका।

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