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आप विधायक गुलाब सिंह की रिमांड मांगने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकारा!

आम आदमी पार्टी के विधायक और गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह पर दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने गुलाब सिंह को अदालत में पेश कर पांच दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी, पर अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग खारिज कर दी।
बता दें कि गुलाब सिंह को दिल्ली पुलिस ने अरविन्द केजरीवाल की रैली से ठीक पहले गिरफ्तार किया था। उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश कर दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी, पर अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि आरोपी एक सम्मानित व्यक्ति है। वो विधायक हैं और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। लिहाजा उन्हें एक दिन के लिए भी पुलिस रिमांड में भेजने का कोई कारण नहीं बनता। पुलिस की एप्लीकेशन खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ख़ास बात ये रही कि अदालत ने पुलिस को काफी फटकारा भी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट 13 अक्टूबर को जारी किया गया, जिस पर 28 अक्टूबर तक तामील करना था। जांच अधिकारी के संज्ञान में था कि गुलाब सिंह आम आदमी पार्टी का गुजरात में चुनाव कार्य देख रहे थे और 16 अक्टूबर को रैली होनी थी। अब ये कारण पुलिस ही जान सकती है कि उसने हवाई जहाज से गुजरात जाकर आरोपी को इतनी जल्दी क्यों गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने ये भी कहा कि गैर-जमानती वारंट जारी करवाते समय जांच अधिकारी ने अदालत को गुमराह किया था। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ये नहीं बताया था कि गुलाब सिंह के वकील ने 10 अक्टूबर को ही बिंदापुर थानाध्यक्ष को सूचित किया था कि वो गुजरात में है। जहां से 18 अक्टूबर तक वो वापस आ जाएंगे। गैर-जमानती वारंट की याचिका में सिर्फ इतना कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि आरोपी ने साफ़ कहा था कि दिल्ली आते ही वो जांच में शामिल हो जाएगा। इन सबके बावजूद पुलिस का हवाई जहाज से गुजरात जाना, रैली से पहले उसे उसे दिल्ली लाने का कारण पुलिस को ही पता होगा। पुलिस का ये व्यवहार काफी कुछ बोलता है।

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