Homeखेल ,slider news,
BCCI पहले लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करे तब स्टेट एसोसिएशन्स को दे पैसा: SC

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बीसीसीआई स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन्स को तब तक फंड नहीं दे सकता, जब तक वह लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं कर लेता। ये फंड किसी मैच को लेकर भी नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल से बीसीसीआई के खातों की जांच के लिए एक अलग ऑडिटर अप्वाइंट करने को भी कहा। इस पर अनुराग ने कहा, बिना ऑर्डर देखे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 
 
- मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच कर रही है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर तक बीसीसीआई प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के को हलफनामा देने को कहा है। इसमें उन्हें बताना होगा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में कितना वक्त लगेगा।
- साथ ही, कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को अलग से एक ऑडिटर अप्वाइंट करने के लिए भी कहा है, ताकि बीसीसीआई के अकाउंट्स की जांच की जा सके।
- साथ ही, कोर्ट ने बीसीसीआई के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लिमिट भी तय करने को कहा है। लोढ़ा पैनल ने सभी कॉन्ट्रैक्ट तय लिमिट से ज्यादा पाए थे।

- लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लेकर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।
 
क्या बोले अनुराग ठाकुर?
- 'कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना कुछ भी कहना सही नहीं होगा।'
- 'मुझे ज्युडिशियरी पर पूरा भरोसा है। स्टेट एसोसिएशंस को भी लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करनी है। एक बार उन्हें कोर्ट के फैसले की कॉपी मिल जाए, इसके बाद उनसे चर्चा करेंगे।'

17 अक्टूबर को भी नहीं हो सका था लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के विवाद पर फैसला
- बीसीसीआई के कामकाज में सुधार की सिफारिशें करने वाली लोढ़ा कमेटी और बोर्ड के बीच जारी विवाद पर 17 अक्टूबर को भी फैसला नहीं हो सका।
- बीसीसीआई ने सिफारिशें लागू करने के लिए और वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
- इससे पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए मेजॉरिटी नहीं है। बता दें कि लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी।
- सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रह्मणियम ने कहा- "कोर्ट नया एडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट करे या लोढ़ा कमेटी को ऐसा करने के लिए कहे।"
- उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को न मानने के लिए बीसीसीआई अफिशियल्स पर सिविल और क्रिमिनल केस चलाना चाहिए।
- बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा। बोर्ड ने कहा कि एक स्टेट, एक वोट वाली सिफारिश लागू करने में दिक्कत है।
- इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, "बताएं कितनी सिफारिशें लागू कर दी हैं और कौन सी लागू करने जा रहे हैं? हमें टाइम लिमिट बताएं।"
 
बीसीसीआई में सुधार के लिए बनाई थी लोढ़ा कमेटी
- बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2015 में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अगुआई में कमेटी बनाई थी।
- कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई में कई बदलावों के सुझाव दिए हैं।

Share This News :