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पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को बनाया गया आसान आवेदन का प्रारूï

विभिन्न उद्देश्यों के लिये पुलिस द्वारा प्रदान किए जाने वाली चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में एकरूपता और विश्वसनीय बनाने के लिये गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके अनुसार सभी प्रकार के चरित्र सत्यापनों के लिये फोटोयुक्त आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होंगे। इसके लिये विभाग द्वारा शुल्क और समयावधि दोनों का निर्धारण कर दिया गया है।

     एडीएम श्री शिवराज वर्मा ने बताया कि शासकीय-अशासकीय सेवा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों व अन्य उद्देश्यों के लिये पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जाता है। अभी तक चरित्र सत्यापन कार्य के लिये कोई निर्धारित प्रारूप में आवेदन और चरित्र प्रमाण-पत्र का भी कोई प्रारूप निर्धारित न होने के कारण अनेक बार उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इस परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा चरित्र सत्यापन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चरित्र प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में तीन फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन का प्रारूप सभी पुलिस थानों, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों व मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

     आवेदक को अपनी पहचान और पता स्थापित करने के लिये आधारकार्ड या शस्त्र लायसेंस अथवा पासपोर्ट की प्रति दस्तावेजों के रूप में लगाना आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त आवेदक बैंक द्वारा जारी फोटो पासबुक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किसान पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड, संपत्ति के पंजीकृत फोटोयुक्त दस्तावेज, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का फोटोयुक्त जॉबकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची जो फोटो के साथ जारी की गई हो, पहचान पत्र के रूप में लगाई जा सकती है।

     चरित्र प्रमाण-पत्र के लिये बीपीएल कार्डधारी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। जबकि अन्य आवेदकों को यदि प्रकरण एक ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो 100 रूपए, यदि प्रकरण एक ही जिले के एक से अधिक थानों के अंतर्गत आता है तो 200 रूपए और यदि प्रकरण एक से अधिक जिलों का है तो 400 रूपए शुल्क के रूप ï¿

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