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भ्रष्टाचार के आरोपों से येदियुरप्पा बरी, 40 करोड़ के घूसखोरी मामले में CBI कोर्ट ने दी क्लीन चिट

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य ईकाई के बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. रिश्वत के दूसरे मामलों में भी वो बरी हो गए हैं.

बंगलुरु की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.येदियुरप्पा पर 40 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था. उनके परिवार के सदस्यों को भी सभी आरोपों से मुक्त किया गया है.

येदियुरप्पा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाए जाने के कारण वर्ष 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन वर्ष 2014 में वह उस समय पार्टी में लौट आए, जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाली.

बीजेपी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बड़े फेरबदल के तहत नियुक्त किए गए 11 उपाध्यक्षों में भी बीएस येदियुरप्पा क शामिल किया गया था.

येदियुरप्पा पर आरोप है कि उनके सीएम रहने के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग हुई थी. येदियुरप्पा दक्षिण भारत में बीजेपी के पहले सीएम थे. 2008 में येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम बने थे. 2011 में लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में उन पर राज्य में अवैध माइनिंग के आरोप लगे.

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