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पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली। à¤ªà¥‡à¤¡ न्यूज मामले में मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को खारिज कर दिया है। गौरतलब है पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिया था।

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज का मामला साल 2008 का है जब यह आरोप लगाया गया था कि उन्होने पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था ।इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इस संबंध में 2009 में उन पर कार्रवाई की गई थी। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्र को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य घोषित कर दिया था।

इससे पहले कांग्रेस नेता और वकील विवेक तन्खा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि जांच कमेटी ने मिश्रा के समर्थन में प्रकाशित 48 आर्टिकल में से 42 पेड न्यूज पाए थे। जांच समिति ने पेड न्यूज को लेकर मंत्री को जांच रिपोर्ट समेत कारण बताओ नोटिस भेजा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था।

वहीं मंत्री के वकील ने दावा किया था कि प्रकाशित खबरें पेड न्यूज नहीं थीं और समाचार पत्रों ने माना था कि उन्होंने मर्जी से ये खबरें प्रकाशित की थी।

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