Homeअपना शहर ,खास खबरे,
बहुचर्चित हिरनवन कोठी डकैती मामले में सभी आरोपी बरी

ग्वालियर। ग्वालियर के बहुचर्चित हिरनवन कोठी डकैती मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविन्दर सिंह की अदालत ने ३६ वर्ष पुराने मामले में  à¤ªà¥‚र्व केन्द्रीय मंत्री स्व.माधवराव सिंधिया सहित अन्य सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। 
उल्लेखनीय है कि १३ अगस्त १९८३ में  à¤ªà¥‚र्व केन्द्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया सहित उनके समर्थकों ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के निजी सचिव एवं सिंधिया रियासत के प्रमुख सरदार संभाजीराव आंग्रे को सिंधिया रियासत काल में मिली हिरनवन कोठी पर कब्जा एवं लूट डकैती का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपी कई एंटीक सामान कोठी से लूट कर ले गये थे। बाद में इस मामले में सरदार आंग्रे की बेटी चित्रलेखा ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। उन्होंने झांसी रोड थाने में कब्जा और लूट करने वालों के खिलाफ आवेदन भी दिया था। परिवाद में गवाही के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपराध घटित हुआ माना था। इस मामले में सरदार संभाजीराव आंग्रे की तरफ से प्रमुख गबाह राजमाता विजयाराजे सिंधिया, भाजपा एवं जनसंघ के प्रमुख रहे पूर्व सांसद नारायणकृष्ण शेजवलकर, स्वयं सरदार आंग्रे, शीतला सहाय और माधवशंकर इंदापुरकर की मृत्यु हो चुकी है। इनके सहित २५ गवाह मामले में थे।  à¤‡à¤¸à¤•à¥‡ अलावा अन्य गवाहों ने गवाही दी उसमें साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके। मामले के आरोपियों में मुख्य आरोपी पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सिंधिया राजपरिवार के मुखिया रहे स्व. माधव राव सिंधिया, उनके निजी सचिव चन्द्रकांत मांढरे , महेन्द्र प्रताप सिंह, नरेन्द्र सिंह, शरद शुक्ला की मृत्यु हो गई है। वहीं अन्य आरोपियों में विलासराव लाड, रमेश शर्मा, उदयवीर सिंह, राम उर्फ मुन्ना भार्गव, राजेन्द्र सिंह तोमर, बाल खांडे, अमरसिंह भोंसले, रविन्द्र सिंह भदौरिया, अरूण सिंह तोमर, अशोक शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक केपी सिंह थे। न्यायालय ने मामले को आईपीसी की धारा ३९५,३९७, ४२९,४५२,१४७,१४८,१४९, २०१, १२० बी, तथा डकैती अधिनियम में मामला दर्ज किया था। आरोपी केपीसिंह की तरफ से पैरवी वरिष्ठ एडवोकेट मुकेश गुप्ता ने की। न्यायालय में आज पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा, बाल खांडे, अमर सिंह भोंसले, अरूण सिंह तोमर, रविन्द्र सिंह भदौरिया मौजूद रहे। 

Share This News :