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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हो आरोपी जज पर कार्रवाई : हाईकोर्ट

 à¤®à¤§à¥à¤¯à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में फंसे पन्ना जिले के अजयगढ़ के सिविल जज मनोज सोनी के खिलाफ दायर याचिका का सोमवार को इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि जज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हो। जहां तक शादी पर रोक लगाए जाने की मांग का सवाल है, तो इस संबंध में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किसी की निजता के बिन्दु से जुड़ा मामला है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान रीवा निवासी पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्त आदर्शमुनि त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पुलिस पहले दुष्कर्म की शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी। यहीं नहीं सोनी की 18 जून को महोबा में निर्धारित शादी पर रोक भी अपेक्षित है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना अमिताभ मिश्रा की अदालत ने मनोज सोनी की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को मंजूर कर ली। इसी के साथ गिरफ्तारी पर विराम लग गया।

महोबा में जिस लड़की के साथ न्यायाधीश मनोज सोनी की शादी होने वाली है। उनके भाई नीतेश सोनी का कहना है कि जज साहब पर जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, उनकी सच्चाई बिना जांच के सामने नहीं आएगी। इसलिए जांच होने तक उन को दोषी नहीं माना जा सकता है। हम लोग बातचीत करके आगे निर्णय लेंगे।

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