Homeअपना मध्यप्रदेश,
करंट से हुई भैंस की मौत तो कोर्ट ने दी ऐसी सजा

जबलपुर। à¤ªà¥à¤°à¤¥à¤® श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष ताम्रकार की अदालत ने करंट लगने से भैंस की मौत के मामले में पनागर निवासी रघुनाथ उर्फ रघ्घु को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि न चुकाने पर 2 माह का कारावास भुगताना होगा।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दीपक बसोड़ ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 4 जून 2012 को एक व्यक्ति की भैंस गुम गई। वह काफी तलाश करता रहा, लेकिन भैंस नहीं मिली। इसी बीच आरोपित ने उसे बताया कि उसकी भैंस नाले में मरी पड़ी है। जिसकी भैंस मरी थी, उसने थाने में जाकर शिकायत कर दी कि रघुनाथ ने खेतों की सिंचाई के लिए लापरवाहीपूर्वक बिजली का तार नाले के ऊपर से निकाला। इस वजह से करंट लगा और भैंस मर गई। कोर्ट ने 6 गवाहों के बयान सुनने के बाद सजा सुना दी।

Share This News :