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आप VS केन्द्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कैबिनेट जनता के प्रति जवाबदेह, शक्तियों में हो समन्वय

दिल्ली सरकार और राज्यपाल की बीच प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर जारी जंग के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा का कैबेनेट जनता के प्रति जवाबदेह है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च है। सरकार जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। शक्तियों में समन्वय हो।
कोर्ट ने कहा कि शक्तियां एक जगह पर एकन्द्रित नहीं हो सकती है। जनमत का महत्व है। 

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायलय ने चार अगस्त 2016 को अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक मुखिया हैं और आप सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करने के लिये बाध्य हैं। उसके बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। साल 2015 में दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी के आने के बाद से ही यहां पर अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और केन्द्र में जंग होती रही है।

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