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अमानक उर्वरक के विक्रय भण्डार एवं परिवहन पर प्रतिबंध

रबी वर्ष 2016-17 में उर्वरक के नमूने लिए जाकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए थे। जिनमें अमानक पाए गए नमूनों के कंपनी एवं विक्रेताओं के उर्वरक का विक्रय भण्डारण एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

      पंजीयन अधिकारी पदेन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. आनंद कुमार बड़ोनिया ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे उर्वरक जो अमानक पाए गए हैं, उनका भण्डारण एवं विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है, उसमें डीएपी 18.48 इंडियन फार्मरस फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड इफको का 726 टन अमानक घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है।

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