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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित कराने हेतु 30 नवम्बर तक चलाया जाए विशेष अभियान

संभाग आयुक्त ने संभाग के नगर पालिका अधिकारियों को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वर्ष 2016-17 में शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिये सभी नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में 30 नवम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाए। उक्त योजना में लक्ष्य प्राप्त न करने वाले निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्देश संभागीय आयुक्त श्री एस एन रूपला ने नगर निगम एवं नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर दिए हैं।

      संभागीय आयुक्त श्री एस एन रूपला ने पत्र में कहा है कि समीक्षा के दौरान पाया गया है कि नगर निगम ग्वालियर, नगर पालिका परिषद दतिया तथा शिवपुरी जिले में उक्त योजनाओं की प्रगति बहुत ही कम है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत ही लक्ष्य की तुलना में प्रगति संतोषजनक नहीं है। उक्त योजनाओं में प्रगति शतप्रतिशत करने हेतु 30 नवम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाए। अभियान के दौरान पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। इसके हर संभव प्रयास किए जाएँ।

      उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत साइकिल रिक्शा, हाथ ठेला चालक तथा सड़क पर विक्रय करने वालों की सहायता की जाती है। इसमें इकाई लागत अधिकतम राशि 20 हजार रूपए निर्धारित है। इसमें 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार तक की मार्जिन मनी होती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में योजना की लागत 20 हजार से 10 लाख रूपए है। सामान्य वर्ग हेतु मार्जिन मनी 15 प्रतिशत या अधिकतम राशि एक लाख रूपए है। बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला एवं नि:शक्तजनों को 30 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपए मार्जिन मनी दी जायेगी।

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