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लंदन के हाई कोर्ट ने दी इजाजत, ब्रिटेन में विजय माल्या की संपत्ति होगी सीज

भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज लेकर इंग्लैंड भाग जाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के लिए बुरी खबर है क्योंकि उनकी उम्मीद के विपरीत ब्रिटिश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्रिटिश अधिकारी लंदन स्थित उनकी संपत्तियों की जांच और जब्त कर सकते हैं.ब्रिटिश हाईकोर्ट ने à¤­à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ बैंकों की अर्जी पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि 13 बैंकों के संगठन  à¤µà¤¿à¤œà¤¯ माल्या  à¤¸à¥‡ संबंधित संपत्तियों की जांच और नियंत्रण के लिए तलाशी ले सकते हैं.

साथ ही कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि बैंक उसके इस आदेश का इस्तेमाल अपनी रिकवरी के लिए नहीं कर सकेंगे.

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाले किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी लंदन के हर्टफोर्डशायर में उनकी संपत्तियों की जांच के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई है, जो उनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है. उसकी इन संपत्तियों में वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक, ब्राम्बले लॉज भी शामिल हैं, जहां उनके ठिकानों में प्रवेश की अनुमति होगी.

माल्या पर भारतीय बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध कर रहे हैं.

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्‍या और यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) की 159 संपत्तियों को चिन्हित किया है.

कई और संपत्तियों की पहचान करने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने और समय की मांग की है. फिलहाल कोर्ट ने पुलिस को 11 अक्टूबर तक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

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