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दुष्कर्म के आरोपित मौसा को उम्रकैद

छतरपुर। à¤†à¤  साल की मासूम भतीजी से दुष्कर्म करने वाले मौसा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया पीड़िता की मां ने सिविल लाइन थाना छतरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 मार्च 2017 को उसने अपनी 8 साल की बेटी को अपनी छोटी बहन के साथ मदरसा में पढ़ने केलिए भेजा था।

31 मार्च को रात करीब 12 बजे फरियादी की छोटी बहन उसकी बच्ची को लेकर घर आई और घटना की जानकारी दी। वह रात दस बजे पड़ोसी के यहां गई थी उसी दौरान उसके पति ने दुष्कर्म किया है।

जब वह पड़ोसी के यहां से लौट कर आई तो उसका मासूम के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने शोर मचाया तो किराएदार मौके पर आ गए जिन्हे देखकर उसका पति भाग गया।

पुलिस ने मामला दर्ज करके एसआई अंजना पाटिल ने आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गुरुवार को उम्रकैद और दस हजार स्र्पए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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