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डीएमई 25 को जमानती वारंट पर तलब

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने डीएमई (डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन) को 25 नवंबर को जमानती वारंट पर तलब किया है। कोर्ट की चेतावनी के बाद भी डीएमई ने एक याचिका के संबंध में दिए गए आदेश का जवाब पेश नहीं किया था। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई थी।

डॉ. अतर सिंह ने मेडिकल प्री-पीजी के एडमिशन को लेकर याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उन्होंने प्री पीजी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। इसके बाद भी उन्हें काउंसलिंग में यह कहते हुए शामिल नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 3 साल सेवाएं नहीं दी हैं। बताया गया कि सरकार ने गांव में सेवाएं देने को लेकर हिंदी व अंग्रेजी में अधिसूचना जारी की थी। हिंदी की अधिसूचना में गांव में सेवा देने की शर्त का उल्लेख नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया था। नोटिस जारी कर डीएमई से इस संबंध में जवाब मांगा था, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि डीएमई का जवाब नहीं आता है तो वे कोर्ट में उपस्थित रहें। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन न जवाब आया और न ही डीएमई उपस्थित हुए। इसको लेकर कोर्ट ने डीएमई को जमानती वारंट पर तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी राजेन्द्र श्रीवास्तव ने की.

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