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देश में 'लेफ्ट, राइट, सेंटर' सब जगह दुष्कर्म : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में 'लेफ्ट, राइट, सेंटर' सब जगह दुष्कर्म हो रहे हैं। हर छह घंटे में एक लड़की से दुष्कर्म होता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने देशभर में कहीं भी दुष्कर्म की शिकार पीड़िता की मीडिया में धुंधली फोटो दिखाने पर भी रोक लगा दी। साथ ही कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे-बच्चियों का इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। उनसे सिर्फ पॉक्सो कानून के मुताबिक जांच अधिकारी ही केस के सिलसिले में बात कर सकते हैं। मामले में 14 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।

ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, दीपक गुप्ता और केएम जोसेफ की पीठ ने बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई के दौरान दिए। मालूम हो कि जस्टिस केएम जोसेफ ने मंगलवार सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की है। कोर्ट ने इस मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है।राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक साल में 38,947 दुष्कर्म की घटनाएं हुईं। ये संख्या परेशान करने वाली है। बिहार सरकार को लगाई फटकार कोर्ट ने एनजीओ के बारे में जांच किए बगैर पैसे जारी करने पर बिहार सरकार को भी फटकार लगाई।बिहार सरकार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार ने कहा कि 26 मई को घटना की सूचना मिली और 30 मई को एफआईआर दर्ज हुई। एक आरोपित को छोड़ सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एम्स, निम्हांस और टाटा इंस्टीट्यूट (टीआईएसएस) के काउंसलर काउंसलिंग कर रहे हैं। हालांकि टीआईएसएस के वकील ने इससे इन्कार किया।

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