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रिश्वत के आरोपित प्रधान आरक्षक को 3 साल की सजा

बड़वानी। à¤µà¤¿à¤¶à¥‡à¤· न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ ने रिश्वत मांगने वाले आरोपित प्रधान आरक्षक जयपालसिंह पिता बिसनसिंह को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मंगलवार को 3 वर्ष की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक महेश पटेल ने बताया कि 17 जनवरी 2014 को जयपाल को आवेदक लोकेश सांड्या से रिश्वत लेते पकड़ा गया था। एक मामले में जयपाल ने चालानी कार्रवाई करने और जमानत के एवज में 3 हजार रुपए की रिश्वत लोकेश से मांगी थी। इसमें से आवेदक 2 हजार रुपए पूर्व में दे चुका था।

इसके बाद घटना दिनांक को 500 रुपए लेते समय आरोपित को रंगेहाथों पकड़ा गया था। पटेल ने बताया कि न्यायाधीश ने सजा सहित दो अलग-अलग धाराओं में 4-4 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया है। अर्थदंड नहीं भरने पर 4-4 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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