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दस हजार रुपए तक का बकाया जलकर होगा माफ

भोपाल। à¤®à¤ªà¥à¤° के नगरीय निकायों में रहने वाले लोगों के दस हजार रुपए तक का जलकर माफ होगा। 8 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को यह छूट दी जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही संपत्ति कर और अधिभार पर भी विभिन्न् शर्तों के साथ छूट दी जाएगी।

संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिसमें कर और अधिभार 50 हजार रुपए तक है, उसमें अधिभार पूरा माफ कर दिया जाएगा। वहीं 50 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक के कर और अधिभार के मामले में अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। एक लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति कर और अधिभार बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वहीं जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार 10 हजार रुपए तक है, उसे पूरा माफ कर दिया जाएगा। 10 हजार से 50 हजार रुपए तक जलकर और अधिभार बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वहीं 50 हजार रुपए से ज्यादा जलकर और अधिभार होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आदेश के मुताबिक यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर मिलेगी। लोक अदालत में दो किस्तों में राशि जमा कराई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा कराना होगा।

 

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