Homeअपना शहर ,
तहसीलदार को सजा

बीना (सागर )। à¤›à¤¹ साल पुराने मामले में न्यायालय ने वर्तमान में खुरई तहसीलदार संजय जैन को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 स्र्पए के जुर्माने से भी दंडित किया है। मामला खुरई रोड पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए राहगीर को टक्कर मारने का है।

एडीपीओ श्याम गुप्ता ने बताया कि 2012 में बीना नायब तहसीलदार के पद पर संजय जैन पदस्थ थे। 20 जनवरी 2012 को उन्होंने तेजी व लापरवाही से अपनी गाड़ी क्रमांक यूपी 94 सी 1340 को चलाते हुए प्रकाशचंद जैन को टक्कर मार दी थी।

उस वक्त प्रकाशचंद्र जैन खुरई रोड पर मंदिर से लौट रहे थे। टक्कर से प्रकाशचंद्र की कमर में चोट आई थी। घटना के बाद संजय जैन गाड़ी चलाते हुए भाग गए थे। प्रकाशचंद्र की शिकायत पर पुलिस ने संजय जैन के विस्र्द्ध धारा 338 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।जहां 6 साल तक प्रकरण में सुनवाई हुई। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश संतोष तिवारी ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए 7 सितंबर को एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 स्र्पए के अर्थदंड से दंडित किया। गाड़ी का बीमा नहीं होने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 स्र्पए का भी अर्थदंड लगाया। à¤¸à¤‚जय जैन वर्तमान में खुरई तहसीलदार के रूप में पदस्थ हैं और वह पेशी पर शुक्रवार को बीना न्यायालय में उपस्थित हुए थे। सजा के उपरांत उन्होंने जमानत संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया, न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।

Share This News :