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पूर्व टेरी चीफ छेड़छाड़ के खिलाफ आरोप तय करने का कोर्ट का आदेश

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पूर्व टेरी चीफ आरके पचौरी पर à¤¸à¤¹à¤•à¤°à¥à¤®à¥€ की तरफ से उनके खिलाफ दायर मामले में छेड़छाड़ के आरोप तय करने का आदेश है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चारू à¤—ुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए(यौन उत्पीड़न) और 509 (स्त्री की लज्जा भंग करना) के तहत केस दर्ज किया है।

हालांकि, अदालत ने कुछ अन्य धाराओं को हटा दिया और कहा कि औपचारिक तौर पर 20 अक्टूबर को आरोप तय करेंगे।

गौरतलब है कि 13 फरवरी 2015 को एके पचौरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस केस में उन्होंने अग्रिम जमानत ली थी। à¤®à¤¹à¤¿à¤²à¤¾ कर्मचारी ने पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले कोर्ट ने पचौरी को 21 मार्च 2015 को अग्रिम जमानत दे दी थी। एक साल लंबी जांच के बाद अब इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

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