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सांसद-विधायकों के बंगले पर बैठक की मनाही नहीं : कांताराव

भोपाल। à¤†à¤šà¤¾à¤° संहिता लगने से पहले फिलहाल सांसद-विधायकों के बंगले पर राजनीतिक दलों की बैठक लेने पर कोई मनाही नहीं है। मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के सरकारी निवास पर अभी राजनीतिक दलों की बैठक या अन्य गतिविधियों की मनाही नहीं है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद इसकी मनाही है या नहीं।इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत से शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर भाजपा के कार्यक्रम हो रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए।

31 जुलाई के बाद मप्र में करीब 16 लाख लोगों ने मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने कहा कि अभी इन आवेदनों की जांच चल रही है। यदि सही पाए जाते हैं तो सभी के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।

वहीं नाम हटाने के लिए 7 लाख 30 हजार आवेदन आयोग को मिले हैं। कातांराव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के पास राज्य के 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार से ज्यादा मतदाताओं के मोबाइल नंबर है। मतदाता सूची में कई महिलाओं का पहली बार नाम जुड़ा, इससे मतदाताओं का लिंग अनुपात 905 से बढ़कर 912.75 हो गया।

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