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चुनाव में सड़क व रेलमार्ग ही नहीं, वायुमार्ग पर भी नजर रखेगा आयोग

रायपुर। à¤šà¥à¤¨à¤¾à¤µ के दौरान अवैध धन पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग सड़क व रेलमार्ग ही नहीं वायुमार्ग पर भी नजर रखेगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय में बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उपायों पर चर्चा हुई। इसमें विधानसभा निर्वाचन के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती पर गहन विचार विमर्श किया गया।

सुरक्षा बलों के रुकने, आवागमन के इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। साहू ने कहा कि आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद अवैध रूप से परिवहन की जाने वाली राशि और सम्पत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विधानसभा निर्वाचन को लेकर सुरक्षा संबंधी गोपनीय पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन के दौरान बैंक और एटीएम से नगद राशि की अप्रत्याशित आपूर्ति की गहन निगरानी की जाएगी। वहीं राशि के परिवहन के लिए नियोजित वाहनों पर भी आयोग की कड़ी निगाह रहेगी।

निर्वाचन व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है। संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गहन निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए आयकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।सभी बैंकों से किसी खाते से सतत राशि आहरण होने की नियमित रिपोर्ट ली जाएगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही बैंकों से निर्धारित सीमा से अधिक की राशि के आहरण की जानकारी लेने के साथ एटीएम में सामान्य से अधिक फ्रिक्वेंसी में करेंसी रिफिल किए जाने पर भी आयोग निगाह रखेगा।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को निर्वाचन अवधि में 24 घण्टे संचालित रखा जाएगा। आने और जाने वाले चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाना अनिवार्य होगा। मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं निर्वाचन को प्रभावित करने वाले प्रलोभन सामग्री के परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत सड़क, रेलमार्ग, वायुमार्ग और जलमार्ग परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी।इन माध्यमों से परिवहन और आवागमन करने वाले साधनों यथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों, कार, बस, ट्रक, निजी वाहन, ट्रेन, वायुयान आदि की जांच की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के परिवहन आयुक्त, पुलिस और रेल्वे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) और संचालक विमान पत्तन अधिकरण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

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