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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हुर्रियत नेता अलगाववादी नहीं, पिटीशन खारिज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, "हुर्रियत नेताओं को अलगाववादी नहीं कहा जा सकता।" हुर्रियत नेताओं को केंद्र के फंड न दिए जाने को लेकर लगाई पिटीशन भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अलगाववादी कह दिया जाता है लेकिन कोर्ट में इस टर्म का इस्तेमाल न हो

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