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सबरीमाला विवादः पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: à¤¸à¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोर्ट मंगलवार को उन याचिकाओं पर विचार कर सकता है जिनमें केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वाले उसके 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है. तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 28 सितंबर को 4:1 के अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करते हुए कहा था कि यह पाबंदी लैंगिक भेदभाव के समान है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, à¤œà¤¸à¥à¤Ÿà¤¿à¤¸ आर एफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविल्कर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ सबरीमाला संबंधी उसके फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली 48 याचिकाओं पर जजों के à¤šà¥ˆà¤‚बर में à¤µà¤¿à¤šà¤¾à¤° करेगी.

इन याचिकाओं के अलावा, इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली तीन अलग अलग याचिकाएं सीजेआई गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ के सामने खुली अदालत में सुनवाई के लिए रखी जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट नौ अक्टूबर को एक संगठन की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था.

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