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नई स्कीम, नई शर्त: जानिए, काले धन की डिस्क्लोजर स्कीम के बारे में

नोटबंदी पर संसद में विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी को सफेद बनाने के लिए डिस्क्लोजर स्कीम का ऐलान किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने ब्लैक मनी का खुलासा कर सकता है. सरकार कुल ब्लैक मनी का 50 फीसदी पेनल्टी लेगी. 25 फीसदी राशि सरकार चार साल के लिए लॉकइन रखेगी. बाकी 25 फीसदी राशि ही व्यक्ति को दी जाएगी. सरकार ने इस स्कीम के लिए इनकम टैक्स कानून में संशोधन किया है.

नई स्कीम, नई शर्त
नई स्कीम के तहत अगर कोई ब्लैक मनी का खुलासा करना चाहता है तो उसे 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी पेनल्टी और टैक्स पर 33 फीसदी उपकर लगाया जाएगा. इस उपकर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उपकर के नाम से जाना जाएगा. इस तरह कुल मिलाकर 49.90 फीसदी सरकार के खाते में हमेशा के लिए जमा हो जाएगा.

केंद्र सरकार इससे पहले इसी साल ऐसी योजना लाई थी जिसकी समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई. इस स्कीम के तहत 45 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान था. एक अक्टूबर को सरकार ने ऐलान किया कि इस स्कीम के दौरान 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लोगों ने घोषित की.

क्या है प्रक्रिया:
अगर आपके पास कैश में ब्लैकमनी है और आपका बैंक में खाता नहीं है तो आप रिजर्व बैंक के पास इस रकम को जमा कर सकते हैं. अगर बैंक में आपका खाता है तो आप सीधे बैंक जाकर अपने एकाउंट में जमा कर सकते हैं. इसके बाद आप इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दे सकते हैं.

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