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CBI मामले में SC ने कहा- डायरेक्टर को 2 साल तक पद पर बने रहने का अधिकार

देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई में मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी है. बहस की शुरूआत करते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा कि निदेशक होने के बाद भी व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा होता है. चीफ जस्टिस रंजग गोगोई ने पूछा कि सीबीआई निदेशक के अधिकार वापस लेने पहले सेलेक्शन कमेटी की सलाह लेने में क्या मुश्किल थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बहस के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि नियम के अनुसार सीबीआई डायरेक्टर को दो साल तक के लिए पद पर बने रहना चाहिए. जस्टिस जोसेफ ने सीनियर वकील दुष्यंत दवे से कहा कि वह सीवीसी एक्ट के बारे में पढ़ें, जिसमें कमिश्नर के हटाने की बात है लेकिन कभी सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की बात नहीं है. दरअसल, दवे दलील दे रहे हैं कि सीवीसी को सीबीआई की जांच करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई की स्वायत्ता का ध्यान नहीं रखा है.

... जब कोर्ट रूम में लगे ठहाके

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि आरुषि, हत्या जैसे कई मामलों का निपटारा करता है. इसी दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि और वो मामले भी जो सीबीआई को हम देते हैं. इस दौरान कोर्ट में जोरों के ठहाके लगे.

गुरुवार को बहस की शुरूआत करते हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं के सदस्यों के मामले का निपटारा सीवीसी एक्ट, 2003 की धारा 8(2) के तहत होता है.

सवाल यह है कि सीबीआई का निदेशक बनने के बाद क्या कोई व्यक्ति अखिल भारतीय सेवाएं का सदस्य रहता है? पुलिस एक्ट में ऐसा कही नहीं लिखा कि जिस व्यक्ति की योग्यता निदेशक बनने की है उसे पुलिस सेवा पर लागू होने वाले नियमों से छूट है.

जिसके जवाब में सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आलोक वर्मा की दलील यह है कि उनके अधिकार वापस लेने संबंधी कोई भी कार्रवाई वीनीत नारायण जजमेंट के विपरीत है और ऐसा करने के लिए सेलेक्शन कमेटी की स्वीकृति की आवश्यकता है. सीजेआई ने तुषार मेहता से कहा कि सीबीआई निदेशक के अधिकार वापस लेने पहले सेलेक्शन कमेटी की सलाह लेने में क्या मुश्किल थी? जिसके जवाब में SG ने कहा कि यह ट्रांसफर का मामला नहीं था. तब सीजेआई ने कहा कि फिर भी सेलेक्शन कमेटी की सलाह लेने में क्या कठिनाई थी?

SG तुषार मेहता ने कहा कि निदेशक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है. जिसपर सीजेआई ने कहा बेशक. तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए कोई अधिकारी घूस लेता हुआ कैमरे पर पकड़ा जाता है और उसे फौरन निलंबित करना है, तब ऐसी स्थिति में इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोनों अधिकारी गंभीर मामलों की जांच करने के बजाय एक दूसरे की जांच कर रहे थें. सीवीसी संसद के प्रति जवाबदेह हैं. जिस पर सीजेआई गोगोई ने पूछा कि क्या सीबीआई के मामले में सीवीसी की जांच भष्टाचार विरोधी कानून से आगे जा सकती है. तब तुषार मेहता ने कैबिनेट सेक्रेटरी की सीवीसी को जुलाई में भेजी गई शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि सीवीसी की कार्रवाई अचानक नहीं हुई यह मामला पहले से चल रहा था.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष इसलिए नहीं गए क्योंकि यह ट्रांसफर से जुड़ा मामला नहीं था. यदि हम कमेटी के समक्ष जाते तो वो कहती कि यह मामला हमारे सामने क्यो रखा जा रहा है? यह याचिकाकर्ता का बनावटी तर्क है कि यह मामला ट्रांसफर से जुड़ा है. वेणुगापाल ने कहा कि सीवीसी हर महीने सीबीआई के साथ मीटिंग करता हैं. क्योंकि सीवीसी को लगातार अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिलती रहती हैं. लिहाजा इस अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए यह कार्रवाई उपयुक्त थी.

सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि समय पूर्व किसी अधिकारी का तबदला कमेटी की सिफारिश के बाद ही हो सकता है. हालांकि यह नियम महज ट्रांसफर तक सीमित है.

विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास- नियुक्ति, ट्रांसफर, 2 साल के न्यूनतम कार्यकाल को छोड़कर-निलंबन, विभागीय जांच और बरखास्तगी का अधिकार है. इस पर सीजेआई ने रोहतगी से कहा कि आप अस्थाना के वकील की तरह तर्क न दें.

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता फाली नरीमन ने कहा कि किसी भी परिस्थिती में उन्हें समीति की सलाह लेनी चाहिए. इस मामले में तबादले का मतलब सेवा के न्यायक्षेत्र में तबादला नहीं है. तबादले का मतलब सिर्फ एक स्थान के दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता. केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक वर्मा के अधिकारों को वापस ले लिया गया है. सीवीसी के आदेशानुसार भ्रष्टाचार के मामले में जांच से दूर रखा गया. कार्यों के अधिकार से वंचित रखना भी ट्रांसफर है.सीबीआई निदेशक की जिम्मेदारी अंतरिम निदेशक को ट्रांसफर कर दिया गया है. यह भी ट्रांसफर ही है. नरीमन ने कहा कि मुद्दा पद पर बने रहना नहीं है, ऑफिस में बने रहना है.

इससे पहले बुधवार को केंद्र की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सीबीआई के दो शीर्ष स्तर के अफसरों के बीच की लड़ाई सार्वजनिक होने से देश की प्रमुख जांच एजेंसी की छवि खराब हो रही थी. इसी वजह के केंद्र को सीबीआई की साख बचाने के लिए दखल देना पड़ा.

गौरतलब है की सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी है. कोर्ट में आलोक वर्मा की दलील है कि उन्हें हटाने से पहले नियम का पालन नहीं किया गया, क्योंकि सीबीआई के निदेशक को हटाने का फैसला एक कमेटी करती है. लेकिन उनके बारे में इस तरह की किसी भी कमेटी से मशविरा नहीं लिया गया.

वहीं, मामले में केंद्र की दलील है कि आलोक वर्मा के खिलाफ विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने सीवीसी के समक्ष शिकायत थी और सीवीसी की सिफारिश के आधार पर उन्हें छुट्टी पर भेजा गया. वहीं, बुधवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम को बताया कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना की लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी थी. जिससे प्रमुख जांच एजेंसी की छवि खराब हो रही थी, जिसे लेकर लोगों का भरोसा कम हो रहा था.

वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार और सीवीसी को यह फैसला करना था कि कौन सही है और कौन गलत? इसी वजह से सीवीसी की सिफारिश पर केंद्र को दखल देना पड़ा और दोनों शीर्ष अधिकारियों को जांच पूरी होने छुट्टी पर भेजना पड़ा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आलोक वर्मा को हटाया नहीं गया, बल्कि छुट्टी पर भेजा गया.

क्या है मामला?

आपको बता दें कि सीबीआई के दो शीर्ष अफसरों के रिश्वतखोरी विवाद में फंसने के बाद 23 अक्टूबर को केंद्र ने ज्वॉइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया था. इसी के साथ जांच पूरी होने तक निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने के साथ कुछ अन्य अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था.

दरअसल, राकेश अस्थाना और उनकी टीम के एक डीएसपी पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जांच मामले में व्यापारी सतीश साना के मामले को रफा- दफा करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. वहीं, अस्थाना का आरोप है कि रिश्वत उन्होंने नहीं बल्कि आलोक वर्मा ने ली थी.

 

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