Homeराज्यो से ,
राफेल डील की जांच: सभी याचिकाएं SC ने खारिज की, कोर्ट ने कहा- रक्षा सौदों में कोर्ट की दखलंदाजी ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट  ने शुक्रवार को राफेल (Rafale) विमानों की खरीद को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ सौदों में कोर्ट की दखलंदाजी ठीक नहीं है। याचिकाओं में राफेल खरीद की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤¸ और ऑफसेट पार्टनर की समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं। सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी। à¤•à¥‹à¤°à¥à¤Ÿ ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान के बाद याचिकाएं दायर की गई जो विचारणीय नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं है।

इस सौदे में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सबसे पहले अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता विनीत ढांडा ने याचिका दायर कर शीर्ष अदालत की निगरानी में इस सौदे की जांच कराने का अनुरोध किया था। इस सौदे को लेकर आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और इसके बाद दो पूर्व मंत्रियों तथा भाजपा नेताओं यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी एक अलग याचिका दायर की। 

राफेल डील पर बोली टीएमसी

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नहीं हमारी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग है.
विमान की कीमत देखना हमारा काम नहींः CJI
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है. राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है. हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है. विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
राफेल डील में कोई संदेह नहींः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर सुनवाई को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डील पर कोई संदेह नहीं है. विमान हमारे देश की जरुरत है.

Share This News :