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विवादित स्थल पर नमाज की याचिका खारिज, HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष एक याचिका दाखिल कर अयोध्या के विवादित स्थल के एक हिस्से में नमाज à¤ªà¤¢à¤¼à¤¨à¥‡ à¤•à¥€ इजाजत दिए जाने की मांग की गई। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए à¤¯à¤¾à¤šà¥€ ट्रस्ट पर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अल-रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल का एक हिस्सा मुसलमानोंको दिया था। लिहाजा मुसलमानों वाले हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए।

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया है। इस सर्वविदित तथ्य के बावजूद उक्त याचिका दाखिल करना मात्रसस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका प्रतीत होता है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और याची पर हर्जानालगा à¤¦à¤¿à¤¯à¤¾à¥¤

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