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MP में अब कलेक्टर सहित 65 हजार कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, यह है वजह

भोपाल। à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसरों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने बुधवार से रोक लगा दी। लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आयोग की अनुमति बिना सरकार इनमें से किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं कर पाएगी।

कमिश्नरों को लेकर भी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि वे रोल ऑब्जर्वर होते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए 25 जनवरी तक दावे-आपत्तियां लिए जाएंगे। 22 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

 

प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बुधवार को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करवाया। नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए दावे-आपत्तियां मतदान केंद्रों में बूथ लेवल ऑफिसर के पास जाकर 25 जनवरी तक किए जा सकेंगे। चूंकि, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का पूरा काम जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) की अगुवाई में चलना है, इसलिए इनका तबादला बिना आयोग की इजाजत के नहीं होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित मतदाता सूची के काम से सीधे जुड़े कर्मचारियों के तबादले भी बिना अनुमति नहीं हो सकेंगे। बूथ लेवल ऑफिसर अब 25 जनवरी तक 65 हजार 283 मतदान केंद्रों में कार्यालयीन समय में मौजूद रहेंगे।

 

एक जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, ऐसे व्यक्ति जो मौजूदा स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए हैं या परिवार में कोई मृत्यु हुई है, तो उनके नाम हटाए जाएंगे। वहीं, नाम और फोटो संबंधी त्रुटि भी सुधारी जाएगी। 11 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का निराकरण होगा और 22 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 

फैक्ट फाइल

 

कुल मतदाता

5 करोड़ 4 लाख 33 हजार 79

 

पुरुष मतदाता

2 करोड़ 63 लाख 1 हजार 300

 

महिला मतदाता

2 करोड़ 41 लाख 30 हजार 390

 

तृतीय लिंग मतदाता

1 हजार 389

 

सेवा मतदाता

62 हजार 889

 

 

 

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