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कठुआ दुष्कर्म कांड के आरोपियों को सजा, 3 को उम्र कैद, 3 को पांच-पांच साल कारावास

पठानकोट। à¤ªà¤¿à¤›à¤²à¥‡ साल जम्मू-कश्मीर के बहुचर्चित कठुआ दुष्कर्म व हत्या के मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को पठानकोट जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है। इनमें से तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनके नाम सांझीराम, प्रवेश और दीपक खजूरिया है। आरोपी सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता, तिलक राज को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के वकील मवीन फारूकी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने आरोपी ग्राम प्रधान सांझी राम समेत 6 आरोपियों दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता, तिलक राज को दोषी करार दिए गया है।

वहीं ग्राम प्रधान के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के बाद मामले में फैसला आ गया है। सुनवाई के लिए सातों आरोपित, अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील सुबह 11 बजे अदालत पहुंच गए थे और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई।

फैसले की संभावना को देखते हुए कठुआ में और पठानकोट में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके।

बता दें कि, जम्मू कश्मीर के कठुआ की हीरानगर तहसील के एक गांव में 10 जनवरी 2018 को आठ साल की बच्ची पशु चराते वक्त गायब हो गई थी। तीन दिन बाद उसका शव एक धार्मिक स्थल के पास मिला था।

परिवार की शिकायत पर दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, विशाल जंगोत्रा, एसपीओ सुरेंद्र कुमार, एसपीओ आनंद दत्ता, कांस्टेबल तिलक राज, सांझी राम व एक नाबालिग पर दुष्कर्म, हत्याकांड, षड्यंत्र रचने, सुबूत मिटाने मिटाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

 

मामले के सांप्रदायिक रंग लेने, माहौल बिगड़ने और सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने केस को कठुआ से पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। लगातार एक साल तक सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 114, जबकि बचाव पक्ष ने 18 गवाह पेश किए।

 

 

 

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