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कानून मंत्री ने कहा-आतंकियों की ढाल बन गया था अनुच्छेद-370

नागपुर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद-370 आतंकियों और उनके संरक्षकों की ढाल बन गया था। वह महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-370 के रहते न तो वहां भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू होता था, न ही बाल विवाह निषेध कानून। इतना ही सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी वहां चल रही थी। आखिर यह कौन सा कश्मीर था? उन्होंने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रशासन राज्य में आगे के उपाय करेगा।

पाक की हरकत का कड़ा जवाब देंगे

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान पर कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट जैसा हमला करने की तैयारी कर रहा है, प्रसाद ने कहा कि वह क्या कहते हैं हम इस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी कार्रवाई करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा।

जमानत के प्रावधानों पर दिए सुझाव

एक महिला जिसने सजा की एक चौथाई अवधि जेल में बिता ली हो, उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। यह सुझाव केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जमानत प्रावधान के बारे में उनके पास कुछ सुझाव हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 436-ए के तहत यदि कोई अपराधी सजा की आधी अवधि जेल में बिता लेता है तो उसे नियमानुसार बांड पर रिहा कर देना चाहिए।

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