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जब्त होगी परवेज मुशर्रफ की संपत्ति, कोर्ट ने दिया आदेश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक मौलवी की हत्या के मामले में पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद आधारित सत्र अदालत 73 साल के मुशर्रफ के खिलाफ 2007 के लाल मस्जिद अभियान के दौरान मौलवी अब्दुल रशीद गाजी की हत्या को लेकर मुकदमा चला रही है।
मुशर्रफ फिलहाल दुबई में हैं और इसकी वजह चिकित्सा उपचार बताई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परवेज उल कादिर मेमन ने आज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।
मौलवी की पैरवी कर रहे वकील तारिक असद ने बताया कि अदालत ने सपंत्ति जब्त करने का आदेश दिया क्योंकि मुशर्रफ इस मामले में हाजिर होने में बार बार नाकाम साबित हुए हैं। अदालत ने मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह की इस दलील को खारिज कर दिया कि लाल मस्जिद अभियान के दौरान सेना असैन्य प्रशासन के साथ सहयोग में काम कर रही थी ऐसे में शस्त्र बल के किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता।

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