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खेहर बने देश के नये मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

जस्टिस जगदीश सिंह खेहर (जे. एस. खेहर) ने देश के नये मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने 19 दिसंबर को खेहर को सर्वोच्च न्यायालय का 44वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।

28 अगस्त 1952 को जन्मे जस्टिस खेहर ने गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ से 1974 में स्नातक किया। 1977 में पंजाब विवि चंडीगढ से लॉ की डिग्री हासिल की। 1979 में एलएलएम में गोल्ड मेडल हासिल किया। 1979 में ही पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस शुरू की। 1992 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल बने। 17 नवंबर 2009 को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए और 29 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। 8 अगस्त 2010 को उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को 99वें संविधान संशोधन कानून 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून 2014 को असंवैधानिक करार दिया था। उस संविधान पीठ के फैसले को न्यायमूर्ति खेहर ने लिखा था। जस्टिस खेहर ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच कर्मचारियों के आवंटन से संबंधित मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। जिसमें कहा गया था कि एक बार आवंटन के बाद पारस्परिक आवंटन नहीं हो सकता।

राज्य लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भेजी गई तीन महिला कार्मिकों को वापस उत्तर प्रदेश भेजने की कार्रवाई को निरस्त करने का फैसला भी महत्वपूर्ण था।

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