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बैंकों में 28 फरवरी तक देना होंगे PAN डिटेल्स, कालेधन पर सरकार का अहम कदम

अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में है और आपने पैन नंबर डिटेल या फॉर्म 60 नहीं जमा कराया है तो आप 28 फरवरी तक पैन डिटेल जरूर दे दें। सरकार ने ऐसा करना जरूरी (मैंडेटरी) कर दिया है। सरकार के इस फैसले को नोटबंदी के बाद काले धन को जब्त करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

बैंक में जमा ब्‍लैक मनी को ट्रैक करना है मकसद
- सरकार के इस कदम का मकसद नोटबंदी के बाद बैंकों और पोस्‍ट ऑफिसेज में जमा की गई ब्‍लैकमनी को ट्रैक करना है।
- एक बार अकाउंट पैन से लिंक हो जाने पर सरकार अकाउंट होल्‍डर के हर ट्रांजेक्‍शन को ट्रैक कर सकेगी।
- इसके साथ ही सरकार यह पता कर सकेगी कि अकाउंट में जमा किया गया पैसा अकाउंट होल्‍डर की इनकम का है या नहीं।

9 नवंबर से पहले की अकाउंट डिटेल भी मांगी

- फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने बैंकों और पोस्‍ट ऑफिस से उन अकाउंट्स में 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016 के बीच जमा कराए गए कैश का डाटा भी मुहैया कराने को कहा है, जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की अवधि में एक निश्चित सीमा से अधिक रकम जमा कराई गई है।
- करंट अकाउंट होल्‍डर्स यानी कारोबारियों के लिए यह सीमा 12.5 लाख रुपए या इससे अधिक है।

2.5 लाख रुपए से अधिक जमा पर चेक होगा पुराना रिकॉर्ड
- आम शख्स के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक है।
- अगर आपने नोटबंदी के बाद यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने एक अकाउंट या कई अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे अधिक जमा कराएं है तो सरकार आपके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले हुए ट्रांजेक्शन की जांच भी करेगी।

करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए से अधिक जमा पर चेक होगा पुराना रिकॉर्ड
- किसी बिजनेसमैन ने अपने एक करंट अकाउंट में या कई अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 12.5 लाख रुपए या इससे अधिक रकम जमा कराई है तो उसके अकाउंट में 9 नवंबर से पहले हुए ट्रांजेक्शन की जांच की जाएगी।

 

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