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ग्वालियर में दो दिवसीय विशेष पासपोर्ट शिविर 30 सितम्बर से

24-25 सितम्बर को दिए जायेंगे ऑनलाईन अपॉइंटमेंट

विदेश यात्रा के इच्छुक अंचलवासियों को अल्प समय में पासपोर्ट मुहैया कराने के लिये ग्वालियर में दो दिवसीय विशेष पासपोर्ट शिविर आयोजित होने जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भोपाल आंचलिक कार्यालय द्वारा पासपोर्ट शिविर 30 सितम्बर और 01 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति पासपोर्ट के लिये 24 व 25 सितम्बर को वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

      अपर कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा ने बताया कि इस शिविर का आयोजन स्थानीय लोगों की माँग पर जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। जिन लोगों द्वारा पासपोर्ट के लिये ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लिया जायेगा, शिविर के दौरान अथॉरिटी के अधिकारी ग्वालियर में रहकर उन लोगों के आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करेंगे। पासपोर्ट शिविर 30 सितम्बर व 01 अक्टूबर को प्रात: 9.30 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित स्व. टी धर्माराव स्मृति सभागार (जन-सुनवाई कक्ष) में शुरू होगा।

शिविर में ग्वालियर सहित शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना व श्योपुर तथा भिण्ड जिले के अभ्यर्थी भी पासपोर्ट के लिये आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट शिविर के लिये 24 व 25 सितम्बर को प्रात: 11 बजे से ऑनलाईन अपॉइंटमेट देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन तिथियों में क्रमश: 200 व 150 अपॉइंटमेंट दिए जायेंगे। अपॉइंटमेंट बुक कराने वाले अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन रिफ्रेंश नम्बर (एआरएन) की प्रति अपने समस्त मूल दस्तावेज व एक सेट फोटोकॉपी के साथ एआरएन में दिए गए समय व तिथि के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट शिविर में उपस्थित होना होगा। आवेदकों को अपने साथ लाइट बैकग्राउड में खींचे गए दो फोटोग्राफ लाने की सलाह भी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिविर में पीसीसी, तत्काल व किसी प्रकार के होल्ड व पेंडिंग प्रकरण नहीं देखे जायेंगे। वॉक-इन-वर्ग की कार्रवाई भी कैम्प में नहीं होगी। पासपोर्ट शिविर से संबंधित विस्तृत जानकारी टेलीफोन नम्बर 0755-2583255 व 2583258 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

यह दस्तावेज लाने होंगे

  • फोटो परिचय पत्र के रूप में – वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड आदि (इनमें से कोई एक) ।
  • एड्रेस प्रूफ के लिये – बैंक अकाउण्ट का स्टेटमेंट या पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें गत एक वर्ष की एण्ट्री की गई हों या गत वर्ष और चालू माह का विद्युत बिल ।
  • जन्म तिथि के संबंध में – जन्म प्रमाण-पत्र ऐसे आवेदकों के लिये आवश्यक होगा, जिनका जन्म 26 जनवरी 1989 के बाद हुआ है या ऐसी अंकसूची जो बोर्ड द्वारा जारी की गई हो और जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
  • पासपोर्ट के लिये आधार नम्बर की अनिवार्यता वैकल्पिक रूप से रखी गई है।

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