मतदाता सूची में दो जगह नाम दरà¥à¤œ कराना दणà¥à¤¡à¤¨à¥€à¤¯ अपराध
लोक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¨à¤¿à¤§à¤¿à¤¤à¥à¤µ अधिनियम में निहित पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° à¤à¤• से अधिक सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ पर नाम दरà¥à¤œ कराना कानूनन अपराध है। यदि कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ मिथà¥à¤¯à¤¾ कथन की घोषणा करता है, तो अधिनियम की धारा-31 के तहत उसे दणà¥à¤¡à¤¿à¤¤ करने का पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ है।
उप जिला निरà¥à¤µà¤¾à¤šà¤¨ अधिकारी डॉ. आर सी मिशà¥à¤°à¤¾ ने बताया कि à¤à¤¾à¤°à¤¤ निरà¥à¤µà¤¾à¤šà¤¨ आयोग के दिशा-निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¥‹à¤‚ के तहत मतदाता सूचियों के विशेष संकà¥à¤·à¤¿à¤ªà¥à¤¤ पà¥à¤¨à¤°à¥€à¤•à¥à¤·à¤£-2017 के दौरान दावे-आपतà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ की जा रही हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि इस दौरान वे मिथà¥à¤¯à¤¾ घोषणा न करें। साथ ही यदि किसी मतदाता के दो जगह नाम हों तो उस जगह से अपना नाम विलोपित करवा ले, जहाठवह निवासरत नहीं है।