Homeअपना शहर ,
मतदाता सूची में दो जगह नाम दर्ज कराना दण्डनीय अपराध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज कराना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन की घोषणा करता है, तो अधिनियम की धारा-31 के तहत उसे दण्डित करने का प्रावधान है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर सी मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2017 के दौरान दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जा रही हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि इस दौरान वे मिथ्या घोषणा न करें। साथ ही यदि किसी मतदाता के दो जगह नाम हों तो उस जगह से अपना नाम विलोपित करवा ले, जहाँ वह निवासरत नहीं है।

Share This News :