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शाहरुख खान को कोटा स्टेशन पर हंगामे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को बड़ी राहत देते हुए उनपर पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस बनवारी लाल शर्मा की अदालत ने ये आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान निर्दोष हैं और उन पर लगे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं. रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत रेलवे प्रशासन से करने के लिए कहा है. कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ पुलिस कार्यवाही और सख्ती पर रोक के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला

शाहरुख खान पर रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कोटा में हुड़दंग करने और अवैध भीड़ इकठ्ठा कर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए थे. विक्रम सिंह नाम के शख्स ने शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एडवोकेट आदित्य शर्मा दौसा वाला और मानवेन्द्र सिंह भाटी और वीआर बाजवा ने कोर्ट में शाहरुख खान की पैरवी की.

24 जनवरी 2017 को सुबह पांच बजे रईस फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर आए थे तो कोटा के प्लेटफार्म नंबर एक पर स्टाल चलाने वाले 32 साल के विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि भीड़ और अफरा-तफरी की वजह से उनको नुकसान पहुंचा है. इस शिकायत पर जीआरपी कोटा ने शाहरुख के खिलाफ दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का मुकदमा दर्ज किया था. उस वक्त शाहरुख ट्रेन से नहीं उतरे थे. दरवाजे पर खड़े होकर केवल हाथ हिलाया था और कोटा स्टेशन पर शाहरुख की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ आई थी.

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