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रिलायबल अल्ट्रासाउण्ड सेंटर का पंजीयन निलंबित

पीसी-पीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम) का उल्लंघन एवं अन्य अनियमिततायें पाए जाने पर रिलायबल अल्ट्रासाउण्ड सेंटर हनुमान चौराहा का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम डॉ. संजय गोयल ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत उक्त आशय का आदेश जारी किया है।

      मालूम हो रिलायबल अल्ट्रासाउण्ड सेंटर हनुमान चौराहा में पीसी-पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की सूचना मिलने पर ग्वालियर एवं भिण्ड के निरीक्षण दल द्वारा का गत 9 सितम्बर को औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान स्टिंग ऑपरेशन में डिकॉय महिला के गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण किया जाना स्पष्ट हुआ था। साथ ही अन्य प्रकार की अनियमिततायें भी सामने आई थीं।

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