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लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों पर BCCI के जवाब से संतुष्ट नहीं SC, कल सुनाएगी फैसला

लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की इस दलील पर आपत्ति जताई कि राज्य संघ इसके अधीन नहीं है। न्यायालय ने बीसीसीआई से हलफनामा देने को कहा कि वह लोढा समिति के निर्देशों पर अमल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा की लोगों को आपसे (बीसीसीआई से) पैसा चाहिये, आप कहते हैं कि वे सुधार लाना नहीं चाहते, ऐसी प्रदेश ईकाइयों को पैसा देना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बीसीसीआई से पैसे लेना राज्य संघों का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई द्वारा दिए गये जवाब पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। बीसीसीआई से लोढा समिति के निर्देशों पर अमल करने के लिये कहा। बीसीसीआई ने यह हलफनामा देने से इनकार किया कि वह राज्य संघों को अनुदान का आवंटन नहीं करेगा और लोढा समिति के सभी निर्देशों पर अमल करेगा।
गौरतलब है कि लोढा समिति ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें समिति ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीसीसीआई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है और और न ही बोर्ड में कोई सुधार कर रहा है। समिति ने साथ ही यह भी कहा था कि बोर्ड समिति के सिफारिशों को लागू नहीं कर रहा है।
बीसीसीआई का पक्ष है कि लोढा समिति की सिफारिशें भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हैं और यह बोर्ड को पूरी तरह से कमजोर कर देंगी। वहीं लोढा समिति का कहना है कि बीसीसीआई को पारदर्शी बनाने के लिये सिफारिशें दी गई थी जिन्हें अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

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