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दशहरा और मोहर्रम का त्यौहार शांति पूर्ण ढंग से आयोजन की सहमति ताजियों के जुलूस, रावण दहन और विसर्जन का समय तय

दशहरा और मोहर्रम का त्योहार दोनो समुदाय परंपरागत शांति और सदभाव के साथ निर्विवाद रूप से मनाएंगे। जिला प्रशासन की  पहल पर दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोग अपने अपने चल समारोह के समय में सुविधानुसार परिवर्तन करने पर भी सहमत हो गये हैं।

      कलेक्टर डॉ. संजय गोयल और पुलिस अधीक्षक श्री हरिनारायण चारी मिश्रा की अध्यक्षता में छत्री मंडी रामलीला समिति के संयोजक एवं पूर्व विधायक श्री रमेश अग्रवाल व अन्य सदस्यगण, मुस्लिम समुदाय की ओर से शहरकाजी श्री अब्दुल हमीद कादरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम श्री शिवराज वर्मा, एडीशनल एस.पी. श्री प्रतीक कुमार एवं सभी एस.डी.एम की संयुक्त बैठक आयोजित की गई  à¥¤

      कलेक्टर डा.गोयल ने कहा कि नवदुर्गा, दशहरा एवं मोहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए गये हैं। उन्होनें कहा कि प्रशासन द्वारा 11 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमां विर्सजन, दशहरा चल समारोह, रावण दहन के कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से आयोजन हेतु कार्यपालिक, मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती की गई है । इसके साथ ही सभी आयोजन स्थलों पर साफ सफाई, लाइट, पानी की व्यवस्था भी की गई है ।

      दशहरा के दिन 11 अक्टूबर को छत्री मंडी पहुँचनेवाला रामलीला चल समारोह अचलेश्वर महादेव मंदिर से सायंकाल 5 बजे प्रारंभ होगा जो इंदरगंज चौराहा, दाल बाजार, नया बाजार चौराहा, लोहिया बाजार, पाटनकर तिराहा, दौलतगंज, होता हुआ रात्रि 8.30 बजे महाराज बाड़ा पहुँचेगा, वहाँ से चल समारोह टाउन हॉल के सामने होते हुए सराफा बाजार पहुँचेगा, वहाँ से गस्त का ताजिया, नई सड़क, हनुमान चौराहा, होते हुए रात्रि 9.30 बजे तक छत्री मंडी कार्यक्रम स्थल पहुँचेगा । समिति की सहमति के अनुसार रात्रि 10 बजे से पूर्व रावण दहन का कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। समिति द्वारा छत्री मंडी स्टेडियाम में अंदर अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से व्यवस्था बनाकर रखे, पुलिस जवान उनकी मदद करेंगे ।

      इसी दिन कत्ल की रात के त्यौहार के लिए ताजियों का जुलूस रात्रि 11.30 बजे से महाराज बाड़ा पर एकत्र होना प्रारंभ होंगे, इसके स्थल और पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है। दशहरा और ताजियों से गुजरने वाले सभी मार्गों पर पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

चल समारोह की व्यवस्थाओ को लेकर कलेक्टर ने लागू की धारा 144

      दोनो त्यौहारों को शांति पूर्ण ढंग से संपन्न कराने के साथ –साथ, लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक की सलाह पर कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी डॉ.संजय गोयल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर निर्देश दिए हैं कि

  • सभी धार्मिक जुलूसों में शस्त्र/आग्नेय अस्त्रो को लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
  • सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है ।
  • धार्मिक चल समारोह के द्वारा यातायात बाधित न करने और सड़क मार्ग पर भण्डारे न कराने के निर्देश दिए।
  • एसे बेनर, पोस्टर कटआउट, पर्चे, झंडे, का प्रदर्शन नही किया जा सकेगा जिससे दूसरे समुदाय की भावनाऐं आहत होती है।
  • सोशल मीडिया के माध्यम से भी दुष्प्रचार किया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है ।
  • चल समारोह के मार्ग में आने वाले भवनों की घर या छत पर ईंट, पत्थर या अन्य इस प्रकार की कोई भी वस्तु एकत्रित नहीं की जा सकेगी जिसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जा सके ।
  • चल समारोह के मार्ग पर किसी भी निर्माण एजेन्सी चाहे वह शासकीय हो या निजी निर्माण सामग्री का संग्रहण नहीं कर सकेगी ।
  • सागरताल में दुर्गा प्रतिमाओं का विर्सजन 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक किया जा सकेगा, इसके उपरांत विर्सजन के लिए ए.डी.एम. या एस.डी.एम. की पूर्वानुमति आवश्यक होगी । इस दिन दुर्गा विर्सजन रमौआ तालाब पर भी किया जा सकेगा ।
  • सभी चल समारोह की वीडियो रिकार्डिंग कराने की जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी । किसी विपरीत स्थिति में उपद्रवियों की पहचान की जा सकेगी ।

उन्होनें कहा है कि इन निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

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