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एक बूथ पर 1400 से अधिक नहीं होगी वोटरों की संख्या

नई दिल्ली। à¤à¤• मतदान केंद्र (बूथ) पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,400 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने अपने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में इस आशय का निर्देश दिया है।

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने भविष्य में होने वालों चुनावों में वोटर वेरीफाइड पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों के इस्तेमाल का फैसला किया है। वीवीपैट के कारण जनता को मताधिकार का प्रयोग करने में अधिक समय लगेगा।

परिणामस्वरूप मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ेगी और वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी दिक्कत से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है।

पत्र में निर्वाचन आयोग ने लिखा है, 'चूंकि आयोग ने भविष्य के सभी चुनावों में वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला किया है।

इसलिए ग्रामीण और शहरी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या क्रमशः 1200 व 1400 से अधिक करने की छूट नहीं होगी।'

मालूम हो, वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है, जिससे मतदाता को यह पुष्टि होती है कि उसका वोट उसी को पड़ा है जिस दल या व्यक्ति को उसने दिया है।

मतदाता को सात सेकेंड तक दिखने के बाद यह पर्ची मतदान केंद्र में रखे एक डिब्बे में चली जाती है। मतदाता उसे घर नहीं ले जा सकता।

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