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वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवम्बर 16 को समझौते से 26 खण्डपीठें करेगी मामलों का निराकरण वाहन के माध्यम से किया जायेगा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार

मुख्य न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 12 नवम्बर 2016 शनिवार को प्रदेश मे उच्च न्यायालय स्तर से समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैै। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत् चैक बाउण्स, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, बैंक, बीएसएनएल आदि विभागों के लंबित एवं प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का निराकरण अधिक से अधिक संख्या में किया जाना है। प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्रीमती मीना सिंह के द्वारा जिला मुख्यालय दतिया, सिविल न्यायालय सेवढा एवं सिविल न्यायालय भाण्डेर के लिए कुल 26 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशानुसार वार्षिक नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला न्यायाधीश श्रीमती मीना सिंह ने आज न्यायालय प्रांगण से नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु वाहन को मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री ए0पी0एस0 चैहान, रजिस्ट्रार/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश बंसल, न्यायिक मजिस्टेट श्री राजीव राव गौतम, कु मीनाक्षी शर्मा, श्री जितेन्द्र शर्मा एवं अधिवक्ताओं के द्वारा रवाना किया गया। प्रचार वाहन दतिया शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में वार्षिक नेशनल लोक अदालत से होने वाले लाभों को आम पक्षकारों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा तथा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों की निराकरण की प्रक्रिया को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञों से तैयार करायी गयी प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रचारित करेगा। उक्त वाहन के साथ जाने वाले पैरालीगल वालेंटियर द्वारा लोक अदालत से संबंधित प्रचार सामग्री पैम्पलेट, पोस्टर आदि का वितरण भी किया जायेगा।

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