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मध्य प्रदेशः नाबालिग से रेप करने वाले को फांसी की सजा

मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने और फिर उस लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को स्थानीय अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है. जल जाने के कारण इस मामले में पीड़ित लड़की ने सात दिन बाद दम तोड़ दिया था.

समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एमडी अवस्थी ने इस केस की जानकारी देते हुए बताया कि बीना के अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा की अदालत में यह मामला चल रहा था. जहां नाबालिग से बलात्कार करने और मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने के आरोपी 22 वर्षीय सर्वेश सेन को फांसी की सजा सुनाई गई है.

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अवस्थी के अनुसार भानगढ़ थाने की 14 वर्षीय नाबालिग को देवल गांव में सर्वेश सेन ने अपनी हवस का शिकार बनाया था. इस घटना के साक्ष्य छुपाने के लिए उसने लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी. इसके बाद नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया. जहां 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.

एमडी अवस्थी ने बताया कि इस मामले में भानगढ़ पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायालय के जज आलोक मिश्रा ने आरोपी रब्बू उर्फ सर्वेश सेन को मौत की सजा सुनाई है.

पीड़िता के परिवार वालों ने इसे उनकी बेटी के साथ इंसाफ करार दिया है. पॉक्सो एक्ट में बदलाव होने के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बलात्कारियों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.

 

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