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रुपये के बाद सरकार ने सोने पर भी कसा शिकंजा, जानें- कौन कितना रख सकता है सोना

रुपये के बाद केंद्र सरकार ने  à¤¸à¥‹à¤¨à¥‡ पर सख्ती दिखाई है। वित्त मंत्रायल ने सोना रखने की सीमा निर्रधारित कर दी है। अब विवाहित महिलाएं 500 ग्राम सोना ही रख सकती हैं, जबकि पुश्तैनी गहनों पर टैक्स नहीं लगेगा।

वहीं, अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा घटाकर महज 250 ग्राम कर दी गई है। सरकार ने पुरुषों को भी इस दायरे में लाते हुए उन्हें 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत दी है। पुश्तैनी सोने को सरकार ने इस सीमा से बाहर रखा है। सरकार के इस फैसले के आते ही ज्वैलर्स में हड़कंप मच गया है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सोने पर पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार द्वारा संशोधित इस कानून के तहत अगर किसी शख्स के पास सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा अघोषित सोना पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। वहीं, अगर आप अघोषित सोने का ब्यौरा दे देते हैं तो आप टैक्स देकर अपना सोना बचा सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री वैंकैया नायडू  ने कहा है कि सोने के बारे में गलत प्रचार हो रहा है। नये कानून में हमने सोने के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। नायडू ने कहा कि अगर आपने 8 नवंबर के बाद आपने सोना खरीदा है और आपने उसे कहा कि ये हमारा पुराना सोना है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन जो स्त्री धन है या पहले से आपके पास जो सोना है उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है।

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