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तीन तलाक असंवैधानिक, मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता: इलाहाबाद हाई कोर्ट

तीन à¤¤à¤²à¤¾à¤• के मामले पर देश में चल रही बहस के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता है। ये महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, इसलिए इसे मान्य नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा है कि संविधान में सब के लिए समान अधिकार हैं, इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। इसलिए तीन तलाक के मुद्दे पर उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए।  कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दो मुस्लिम महिलाओं की याचिका पर ये टिप्पणी की।

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