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कश्मीर से 370 हटाने पर SC का केंद्र को नोटिस, अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। à¤œà¤®à¥à¤®à¥‚ कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात बिगड़ने का हवाला दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर में मीडिया की आज़ादी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने केंद्र सरकार को सात दिन में जवाब देने को कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 के खिलाफ लगी सभी याचिकाओं पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। यह अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है।

सके पूर्व सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अलीम सैयद को अपने परिवार से मिलने अनंतनाग जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को मोहम्मद अलीम को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र को 7 दिनों में विस्तृत जवाब देने का कहा है। अनुराधा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य संचार के साधनों में रिलेक्सेशन देने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीपीआई(एम) नेता सीताराम येचुरी को जम्मू कश्मीर जाकर अपने पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मुलाकात करने की भी अनुमति दी है। हालांकि साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें इसके अलावा कुछ और करने की अनुमति नहीं रहेगी।

बता दें कि जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग राज्यों में बांटा जाना अवैध बताया गया है। इसके साथ ही वहां धारा 144 लगाए जाने और इंटरनेट, मोबाइल सेवा बंद करने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

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