Homeअपना शहर ,slider news,
हाईकोर्ट ने महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक

ग्वालियर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनाव (महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष) चुनाव के लिये हुये आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति श्री शील नागू एवं न्यायमूर्ति à¤¶à¥à¤°à¥€ आनंद पाठक ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। à¤‡à¤¸ आदेश से ८१ नगरीय निकाय प्रभाबित होंगे .दो नगर निगम मुरैना और उज्जैन के अलावा ७९ नगरपालिका अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाईं है और आदेश दिया है की रोटेशन पद्द्ति अपनाकर अध्य्क्ष और महापौर पद का आरक्षण करें .

मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों मैं अध्यक्ष एवं मेयर चुनाव मैं आरक्षण प्रक्रिया रोटेशन के नियमानुसार ना होने के कारण अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर ने अपील दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन के दिनांक 10 दिसंबर २०२० के मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय एवं पंचायत चुनाव के अध्यक्ष ,मेयर के आरक्षण प्रक्रिया पर स्टे दे दिया है। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट खंड पीठ ग्वालियर ने अपील कर्ता की दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका कर्ता की ओर से एडवोकेट अभिषेक सिंह भदोरिया ने पक्ष रखा जबकि शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी द्वारा पक्ष रखा गया था। एडवोकेट अभिषेक सिंह भदौरिया के अनुसार उक्त आदेश के तहत अब चुनाव प्रक्रिया मध्यप्रदेश में रोक दी गई है।

Share This News :