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अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि का वितरण समय पर हो – संभागीय आयुक्त सक्सेना

ग्वालियर-चंबल संभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरणों में पीड़ित पक्ष को राहत राशि का वितरण समय पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। जाति प्रमाण-पत्र एवं बैंक खाते न होने के कारण राहत राशि मिलने में विलंब नहीं होना चाहिए। संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने गूगल मीट के माध्यम से दोनों संभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
    à¤¸à¤‚भागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने राहत प्रकरणों के साथ-साथ कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराने, टीकाकरण के साथ-साथ कानून व्यवस्था के संबंध में भी विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में ग्वालियर संभाग के आईजी श्री अविनाश शर्मा, चंबल संभाग के आईजी श्री मनोज शर्मा, कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
    à¤¸à¤‚भागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने समीक्षा के दौरान कहा है कि सभी जिला कलेक्टर राहत प्रकरणों के संबंध में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा करें और प्रकरणों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है उनमें जाति प्रमाण-पत्र समय – सीमा में बनें, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही राहत राशि के लिये जिनके बैंक अकाउण्ट आवश्यक हैं उनके खाते खुलवाने की कार्रवाई भी प्राथमिकता से की जाए।
    à¤¸à¤‚भागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने-अपने जिले में एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को राहत प्रकरणों के निराकरण के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोडल अधिकारी सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर राहत राशि के वितरण को तत्परता से कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करे।
कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो
    à¤¸à¤‚भागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग में भी कोविड-19 के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। सभी जिलों में जन जागरूकता के साथ-साथ सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएँ। भारत सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन भी सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत भी यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी के आधार पर प्रत्येक जिला अपना प्लान तैयार कर टीकाकरण की व्यवस्थायें सुनिश्चित करे।
संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने यह भी कहा है कि सम्पूर्ण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रति जन जागृति के लिये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में सभी विभागों के अधिकारी प्रात: 11 बजे एवं शाम 7 बजे शहर के प्रमुख बाजारों में जन जागृति के लिये मास्क का वितरण करें। इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दें। जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में जन जागृति के लिये सभी विभागीय अधिकारियो को निर्देशित करें।
    à¤¸à¤‚भागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने यह भी निर्देशित किया है कि सभी जिलों में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के साथ-साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी सवारी वाहनों में ओवर लोडिंग की जाँच करें। ओवर लोडिंग पाए जाने पर वाहन मालिक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि एम्बूलेंस लिखी सभी वाहनों की भी जाँच कराई जाए। एम्बूलेंस के रूप में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो वाहन एम्बूलेंस के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं उसे एम्बूलेंस के रूप में चलने की अनुमति न दी जाए।
कानून व्यवस्था पर भी रखें निगरानी
    à¤¸à¤‚भागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना एवं आईजी श्री अविनाश शर्मा ने बैठक के दौरान यह भी कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सतत निगरानी की जाए। आने वाले दिनों में होली के त्यौहार को देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएँ। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सामाजिक मेलों को प्रतिबंधित किया गया है। एहतियात के तौर पर जिन दिनों में मेले आयोजित होते हैं उन दिनों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएँ। प्रतिबंध के बाबजूद भी अगर लोग मेलों में एकत्रित होते हैं तो उन्हें समझाइश देकर वापस किया जाए।

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